देहरादून- अब सड़क से 50 मीटर की दूरी होने पर लग सकेंगे हाॅट मिक्स प्लांट

ब सड़क से 50 मीटर की दूरी होने पर हाॅट मिक्स प्लांट लग सकेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाॅट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट, अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति-2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र में हाॅट मिक्स प्लांट लगाना आसान हो जाएगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे से 100 मीटर की दूरी का नियम था।

 

इससे पर्वतीय क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट लगाने में समस्या आ रही थी, जिससे डामरीकरण का काम प्रभावित हो रहा था। अब पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे से 50 मीटर की दूरी पर हॉट मिक्स प्लांट लगाया जा सकेगा। मैदानी क्षेत्रों में पूर्व की तरह ही 100 मीटर का नियम रहेगा।

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