देहरादून- प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत, डॉक्टर का पंजीकरण निरस्त, 6 लाख का जुर्माना

उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद ने प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत के मामले में रुड़की के मेडविन हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश नाथ का तीन साल के लिए पंजीकरण निरस्त कर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हरिद्वार जिले के बढ़ेडी निवासी उस्मान ने उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद को शिकायत भेज कर नवजात शिशु की मौत के लिए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस शिकायत की जांच परिषद की नैतिकता अनुशासन व पंजीकरण समिति ने की।
समिति के अध्यक्ष डॉ. अनुज सिंघल, सदस्य डॉ. महेश कुड़ियाल, डॉ. कृष्ण अवतार, डॉ. तरुण मित्तल ने इलाज से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर पाया कि आसमा की प्रसव के दौरान चिकित्सा में लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हुई है।
परिषद ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मैडविन हॉस्पिटल के संचालन पर रोक की सिफारिश की है। इसके अलावा डॉ. राकेश नाथ का पंजीकरण तीन साल के लिए निरस्त किया गया। नवजात शिशु की मौत पर अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए।
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