Cancelled Bank Licence – आरबीआई बैंक ने किया इस बैंक का लाइसेंस रद्द, अब बैंक में जमा ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्रीय बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। जिन ग्राहकों ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है उन्हें पांच लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से दी जा रही है। बता दें कि डीआईसीजीसी (DICGC) रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है जो सहकारी बैंकों के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में ग्राहकों को पांच लाख रुपये के जमा पर इंश्योरेंस क्लेम के तहत पैसे वापस मिल जाएंगे। पर जिन ग्राहकों ने बैंक में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करा रखी है उन्हें पूरी राशि वापस नहीं मिल सकेगी। उन्हें भी अधिकतम पांच लाख रुपये की ही भरपाई की जाएगी।

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