Bihar: खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर

टना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रौशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रौशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। वह इसी मामले में जेल में बंद थे।

 

गिरफ्तारी के बाद जमकर हुआ था विरोध प्रदर्शन 
2 जून को फैजल खान की कोचिंग पर हुए हमले और उपद्रव के बाद पटना पुलिस ने 3 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक रौशन आनंद को पूछताछ के थाना बुलाया और फिर चार घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकील ने जिला जज की अदालत का रुख किया है। इधर रौशन आनंद की रिहाई को लेकर पटना की सड़कों पर छात्र चार बार बड़ा प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्रों ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिना किसी उच्चस्तरीय जांच समिति के सीधे किसी को जेल में डाल देना सरासर गलत है। पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, फिर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। यह रौशन सर और उनके हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

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