पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को जमानत, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को राहत

Spread the love

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े मामले में दो आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों आरोपी मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान हिरासत से रिहा हो सकेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

 

पवन बिश्नोई पर क्या है आरोप?

पवन बिश्नोई पर आरोप है कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा था और उसने हत्या की साजिश में इस्तेमाल किए गए वाहन की व्यवस्था कर अपराध को अंजाम देने में लॉजिस्टिक मदद दी थी। अदालत में उसकी ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ आरोप केवल इतना है कि उसने उस बोलेरो वाहन की व्यवस्था की थी, जिसका कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल हुआ।

अदालत ने क्या टिप्पणी की?

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि उसकी सुरक्षा के लिहाज से जेल में रहना बेहतर हो सकता है। इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है और केवल उपनाम समान है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका मुवक्किल करीब तीन साल दस महीने से जेल में है और उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध 

राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हत्या में इस्तेमाल वाहन की व्यवस्था के लिए सह-आरोपियों से पवन बिश्नोई को 41 कॉल किए गए थे। इसी दौरान अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जेल के भीतर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा था और मामले की सुनवाई किस चरण में है।

सरकार की ओर से बताया गया कि मामला फिलहाल साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है और कुछ संरक्षित गवाह पहले ही आरोपियों के खिलाफ बयान दे चुके हैं। वहीं सह-आरोपी जगतार सिंह के वकील ने दलील दी कि मूसेवाला के घर के पास लगे कैमरे उसके अपने घर की सुरक्षा के लिए थे, न कि गायक के घर की रेकी करने के लिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी।

और पढ़े  शक्तिवर्धक गोली बनी काल: शादी से पहले संबंध बनाना चाहता था रोहित, बार-बार फोन कर लड़की पर बना रहा था दबाव

 

2022 में हुई थी सिद्धू की हत्या

28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी एसयूवी में यात्रा कर रहे थे। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है।


Spread the love
  • Related Posts

     SC: एंटनी राजू को नहीं मिली राहत, सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला, सबूत छेड़छाड़ मामले में सजा बरकरार

    Spread the love

    Spread the loveसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने 1990 के चर्चित अंडरवियर सबूत…


    Spread the love

    जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट पेश होने से केजरीवाल का इनकार,बोले- न्याय मिलने की उम्मीद टूटी

    Spread the love

    Spread the loveआम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि…


    Spread the love