अंकिता हत्याकांड: अदालत ने सुनाया फैसला-आरोपी पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मिली मंजूरी।

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अंकिता हत्याकांड: अदालत ने सुनाया फैसला-आरोपी पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मिली मंजूरी।

अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिकत के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अंदालत ने मंजूरी दे दी है। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत 3 जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। 5 जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में अन्य कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए समय प्रदान करते हुए 10 जनवरी की तिथि नियत की थी। उत्तराखंड में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट कोटद्वार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी।

आरोपी पुलकित आर्य ने इन सवालों को भी शामिल करने को कहा
– अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया और उसे मारने की साजिश किसने रची।
– घटना की शाम अंकिता अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी या उसे जबरदस्ती ले गए।
– क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की।
– क्या हमने अंकिता को किसी वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया।
– अंकिता के परिवार एवं मित्र पुष्प के साथ अंकिता के कैसे संबंध थे। इस बारे में अंकिता ने हमें क्या-क्या बताया।
– अंकिता का दोस्त पुष्प उसके साथ शादी के लिए क्यों मना कर रहा था। अंकिता ने इस बारे में हम तीनों को क्या-क्या बताया।

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