आगरा: दुष्कर्म पीड़िता को मिला 36 दिन में इंसाफ, दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा

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आगरा: दुष्कर्म पीड़िता को मिला 36 दिन में इंसाफ, दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा

आगरा के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने एत्माद्दौला के दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को आरोप तय होने के 36 दिन में सजा सुनाई। मामले में विवेचक ने 17 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया था। आठ सितंबर को कोर्ट ने आरोप तय कर सुनवाई शुरू की। साक्ष्य और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

एत्माद्दौला क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की पीड़ित किशोरी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उनके पिता ने आठ जुलाई को थाना में तहरीर दी। इसमें कहा कि पड़ोस में महिला के घर में उसका भतीजा अरतोनी (सिकंदरा) निवासी नीरज रहता है। नीरज ने बेटी को बुआ के घर बुलाकर दुष्कर्म किया। काफी समय से उसका शोषण कर रहा था। बेटी के गर्भवती होने पर घटना का पता चला।
25 जुलाई को कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र
पिता ने इस बारे में बेटी से पूछा। उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नीरज के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक देवेंद्र सिंह ने पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 25 जुलाई को आरोपी नीरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। 8 सितंबर को कोर्ट ने आरोप तय होने पर अभियोग की सुनवाई शुरू कर दी।


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