उत्तराखंड: सरकार को झटका- SC ने उपनल कर्मचारियों के मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

 

 

पनल कर्मचारियों के मामले में सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कुंदन सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड सहित कई संबंधित मामलों में दायर सभी रीव्यू पिटीशन (सिविल) वर्ष 2025 को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाईं के मुताबिक न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में 15 अक्तूबर 2024 को पारित आदेश में किसी भी तरह की स्पष्ट त्रुटि नहीं है, इसलिए उसके पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता।

 

इन याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 से 2021 के बीच दायर कई विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों के खिलाफ पुनर्विचार मांगा गया था। सभी मामलों को एक साथ सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश पूरी तरह न्यायसंगत है, जो पुनर्विचार योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में पहले भी खारिज हुई थी याचिका
उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में भी राज्य सरकार की विशेष पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले में कहा गया था कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।

और पढ़े  देहरादून: अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर दून में एक और FIR दर्ज, नाबालिग पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
  • Related Posts

    उत्तराखंड: PM मोदी ने सीएम धामी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम, यमकेश्वर में यज्ञ

    प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घ आयु की कामना…

    देहरादून: फर्जी मालिक खड़ा किया, उपहार में जमीन देकर ठगे 97 लाख, तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    जमीन बेचने का सौदा कर दिल्ली के उत्तम नगर निवासी करन शर्मा से 97 लाख रुपये ठग लिए गए। इसके लिए जालसाजों ने जमीन के असली मालिक के स्थान पर…