दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से राजधानी में पुराने वाहनों पर कड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में अब पेट्रोल पंप ईंधन नहीं भर सकेंगे, चाहे वो गाड़ियां दिल्ली में पंजीकृत हों या नहीं। यह फैसला दिल्ली की वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए लिया गया है।
इस फैसले के तहत, अगर कोई फ्यूल स्टेशन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन जब्त किए जा सकते हैं और उनके मालिकों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।








