अमानतुल्लाह खान: कोर्ट से अमानतुल्लाह को मिली राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने जांच में शामिल होने के लिए कहा

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प विधायक अमानतुल्लाह खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान व उनके समर्थकों के खिलाफ सोमवार को पुलिस टीम पर हमला करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई अपराध शाखा की टीम की गिरफ्त से हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को छुड़ाने पर की गई।

दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम देर शाम को पूछताछ करने विधायक के घर गई थी, लेकिन वह नहीं मिले। दरअसल अपराध शाखा की टीम जामिया नगर में बदमाश को पकड़ने गई थी। विधायक की मौजूदगी में पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली गई। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे की टीम पर हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपी को छुड़ा लिया गया। विधायक भी उस समय वहां मौजूद थे।

 

दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने 23 हजार से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। यहां उन्होंने भाजपा के मनीष चौधरी को हराया। मनीष को कुल 65304 वोट मिले, अमानतुल्लाह को कुल 88943 वोट मिले।

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