लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के बेल आर्डर को सही करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट गई आईपीसी की धारा 302 व 120 बी की धाराओं को जोड़ा जाए।
आपको बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी दी थी जिस पर आज हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बेल आर्डर में छूटी धाराओं जोड़ा जाए.

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