हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकता और पासपोर्ट आवेदन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा।
मामले में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, मनाली की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार और ग्राम पंचायत के हवाले से दावा किया गया था कि शीतला देवी और उनका परिवार नेपाल के स्थायी निवासी हैं। हालांकि, पुलिस की पूर्व जांच में स्थानीय पंचायत प्रधान ने शीतला देवी को भारतीय नागरिक बताया था और पतलीकूहल में उनके निवास की पुष्टि की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र भी पेश किया गया। इस प्रमाणपत्र के अनुसार शीतला देवी का जन्म 3 मई 1972 को पतलीकूहल, मनाली में हुआ था।
अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड और नागरिकता अधिनियम की संबंधित व्यवस्था को देखते हुए मामले में नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय नई रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय ले सकेगा।








