झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने छात्र नेताओं का अनशन समाप्त करवाने के बाद मीडिया से कहा, झारखंड में शुरू हुए महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन, विशेष रूप से सुधारों से संबंधित आंदोलन के प्रति सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री आंदोलन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और राहुल गांधी ने भी लगातार छात्रों के हितों की वकालत की है।
क्या जिद पर अड़े हैं आंदोलनकारी, मंत्री ने हठधर्मिता का जिक्र क्यों किया?
उन्होंने कहा, सरकार ने छात्र आंदोलनकारियों की तरफ से उठाए गए सभी बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है; हालांकि, हठधर्मिता की भी एक सीमा होती है—मांगें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सरकार वास्तव में पूरा कर सके। इस छात्र आंदोलन से पहले ही देवेंद्र महतो ने सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी।
उन्होंने कहा, सरकार ने छात्र आंदोलनकारियों की तरफ से उठाए गए सभी बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है; हालांकि, हठधर्मिता की भी एक सीमा होती है—मांगें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें सरकार वास्तव में पूरा कर सके। इस छात्र आंदोलन से पहले ही देवेंद्र महतो ने सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी।
झारखंड सरकार सीबीआई जांच के सवाल पर क्या बोली?
केंद्रीय एजेंसी से जांच के सवाल पर दीपिका पांडे ने कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) परिणाम देने में विफल रही है; उसके पास पेपर लीक से संबंधित 17 मामले लंबित हैं। 2015 से देश भर में पेपर लीक और हेराफेरी की 152 घटनाएं हुई हैं, फिर भी न तो केंद्र सरकार और न ही केंद्रीय एजेंसियों ने इन मामलों में कोई ठोस परिणाम हासिल किया है। इसलिए, सीआईडी जांच के संबंध में, हमने एक समय सीमा निर्धारित की है: 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए और शीघ्र निर्णय के लिए मामले की त्वरित सुनवाई भी होनी चाहिए।
केंद्रीय एजेंसी से जांच के सवाल पर दीपिका पांडे ने कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) परिणाम देने में विफल रही है; उसके पास पेपर लीक से संबंधित 17 मामले लंबित हैं। 2015 से देश भर में पेपर लीक और हेराफेरी की 152 घटनाएं हुई हैं, फिर भी न तो केंद्र सरकार और न ही केंद्रीय एजेंसियों ने इन मामलों में कोई ठोस परिणाम हासिल किया है। इसलिए, सीआईडी जांच के संबंध में, हमने एक समय सीमा निर्धारित की है: 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए और शीघ्र निर्णय के लिए मामले की त्वरित सुनवाई भी होनी चाहिए।







