सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दी। अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर अदालत यह जांच कर सकती थी कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की वास्तव में जरूरत है या नहीं।
हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि जांच जारी रहने के दौरान वह याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोलकाता में आंखों के इलाज के लिए कई नामी और प्रतिष्ठित क्लिनिक मौजूद हैं।
मामला आखिर किस प्राथमिकी से जुड़ा है?
अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की भी मांग की थी। यह प्राथमिकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले 27 अप्रैल को आयोजित एक जनसभा में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ी है।







