उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को नोटिस जारी कर दस दिन के भीतर आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर ग्यारवें दिन सजा सुनने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अवमानना याचिका में चीफ इंजीनियर को पार्टी बनाया गया जिसके बाद अवमानना न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी सबसे कम बिड के बावजूद विभाग उन्हें टैंडर न देकर किसी और को देना चाहता है। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर के खिलाफ चार्जेज फ्रेम करने के साथ ही और उन्हें दस दिन का समय देकर खंडपीठ के आदेशों का पालन करने को कहा है। एकलपीठ ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई पर उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी, जिसमें वो उपस्थित रहें।






