70 प्रतिशत वनों से आच्छादित प्रदेश में धामी सरकार ने युवाओं को भर्तियों और स्वरोजगार में बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने वन दरोगा, वन आरक्षी भर्ती की आयु सीमा में राहत देने के साथ ही जंगलों की सीमा पर शहद उत्पादन की नीति मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश के 452 मदरसों को मान्यता के मामले में भी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अध्यादेश लाने का फैसला लिया है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने वन विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 के संशोधन पर मुहर लगा दी। इससे वन दरोगा बनने के लिए अब शैक्षिक अर्हता को 12वीं से बढ़ाकर स्नातक करने के साथ ही आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष हो जाएगी। वहीं, वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष हो जाएगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग की पूर्व में पारित वर्दीधारी नियमावली के अनुबंध भी लागू रहेंगे।







