यूपीसीएल ने नेट मीटरिंग के तहत ग्रिड को दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली की दरों में यह बदलाव किया है। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एनएस बिष्ट की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह नई दो रुपये प्रति यूनिट की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के 20 अगस्त 2025 के आदेश के क्रम में लागू की गई है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले सोलर पीवी प्लांट्स के लिए बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया था।
नई दर 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी की राशि चाहे जो भी हो, सरप्लस बिजली की खरीद दर दो रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी। यह नियम उन सभी सोलर प्लांट्स पर लागू होगा, जो नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ग्रिड से जुड़े हैं। सीधे तौर पर ऐसे समझें कि अगर आपके घर की बिजली खपत 200 यूनिट प्रतिमाह है और सोलर रूफटॉप से उत्पादन 300 यूनिट का हुआ है तो 100 यूनिट बिजली यूपीसीएल के ग्रिड में जाएगी।