Violence: SC बंगाल में हिंसा पर सख्त, NIA को निर्देश- हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें

Spread the love

श्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कहा कि वह यूएपीए कानून के तहत अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि अगर उन्हें एनआईए जांच पर कोई आपत्ति है, तो वे हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट केंद्र के निर्णय की वैधता भी देख सकती है।

 


Spread the love
और पढ़े  अराघची की PAK यात्रा के दौरान US से नहीं होगी वार्ता, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अटकलों पर लगाया विराम
  • Related Posts

    PM मोदी सिक्किम में फुटबॉल खेलते दिखे,हजारों करोड़ की सौगात देने से पहले युवाओं के बीच PM

    Spread the love

    Spread the loveगंगटोक की सुबह में पीएम मोदी का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां विकास परियोजनाओं से पहले उन्होंने युवाओं संग फुटबॉल खेलकर माहौल को जोशीला और प्रेरणादायक बना…


    Spread the love

    बंगाल में गरजे CM योगी:- ‘दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं, हिंदू त्योहारों पर पाबंदी’, ममता पर तुष्टीकरण का आरोप

    Spread the love

    Spread the loveपश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी माहौल और गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में एक जनसभा को…


    Spread the love