सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल में भारी कमी किए जाने पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि खाली सीटों और मेडिकल शिक्षा के स्तर के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
कोर्ट ने मांगा हलफनामा
जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एनबीईएमएस को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एक तरफ सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर मानकों से समझौता भी नहीं किया जा सकता।







