आधार-पैन लिंक की स्थिति: आखिरी तारीख बीतने के बाद क्या आपका पैन कार्ड कर रहा है काम या नहीं? इस तरह करें चेक

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या साल 2026 लग चुका है और वर्ष 2025 बीच चुका है, लेकिन बीते साल कुछ ऐसे काम जरूर रहे जिन्हें करवाना हमारे लिए जरूरी था। इसमें कई अलग-अलग सरकारी और गैर-सरकारी काम शामिल रहे। ठीक ऐसे ही एक काम था पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने का। जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया था उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 दी गई थी।

वहीं, जान लें कि सरकार ने अभी 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपने अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो ये 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं। 

 

पैन कार्ड चल रहा है या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस:-

स्टेप नंबर 1

  • अगर आपको भी अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना है
  • आपको यहां पर ‘Quick Links’ वाले सेक्शन में जाना है
  • फिर आपको यहां पर ‘Verify PAN Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है

 

स्टेप नंबर 2

  • इसके बाद आपको यहां पर अपनी कुछ जानकारियां भरनी हैं
  • इसमें आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि भरनी है
  • साथ ही आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी भरना है
  • फिर आपको ‘Continue’ वाले बटन पर क्लिक करना है
और पढ़े  मन की बात- कलपक्कम रिएक्टर, भारत के परमाणु ऊर्जा सफर में मील का पत्थर, मन की बात में बोले PM मोदी

 

स्टेप नंबर 3

  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा जिसे आपको यहां पर दर्ज करना है
  • इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा
  • यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनऑपरेटिव है

 

नहीं हुआ पैन-आधार कार्ड लिंक, तो अब क्या होगा?

  • अगर आपने अपने पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है, तो आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें इनऑपरेटिव पैन कार्ड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, जो टैक्स रिफंड रूका है वो वापस नहीं मिलेगा, टीडीएस कट सकता है, बैंक ट्रांजैक्शन और म्यूचुअल फंड निवेश में दिकक्तें आ सकती हैं।

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