विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार की अदालत ने 19 किलो चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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