नैनीताल- चरस तस्करी में 2 दोषियों को 15-15 वर्ष का कारावास

Spread the love

 

 

 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार की अदालत ने 19 किलो चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 अक्तूबर 2017 को थाना चोरगलिया क्षेत्र में पुलिस ने वसीम और वसीम दोनों निवासी शामली (उत्तर प्रदेश) को चरस के साथ पकड़ा था। इस मामले में चोरगलिया थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों के पास अत्यधिक मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में वसीम फरार है जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है।

Spread the love
और पढ़े  पिथौरागढ़- कैलाश यात्रा की राह में आया पहाड़, गर्बाधार-तंपा में मलबा गिरने से श्रद्धालु धारचूला में फंसे, BRO जुटा
  • Related Posts

    उत्तराखंड हाईकोर्ट-हल्द्वानी में ओके होटल के अवैध हिस्से को 4 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र…


    Spread the love

    हल्द्वानी : गड्ढे से अनियंत्रित होकर नहर में गिरा ई-रिक्शा, चालक की मौत, हादसों को दावत दे रहीं खुली नहरें

    Spread the love

    Spread the loveशहर की खुली नहरें हादसों को दावत दे रही हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के पीछे की ओर सड़क के गड्ढे से बेकाबू हुआ ई-रिक्शा नहर में जा गिरा…


    Spread the love