लालकुआं पुलिस ने कृपाल सिंह उर्फ सोनू को गुंडा एक्ट में 6 माह के लिए किया नैनीताल जिले से बाहर।।

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SSP NAINITAL डॉ0 मंजुनाथ टी0सी0* के नेतृत्व में जनपद को अपराध मुक्त बनाने हेतु गुंडा एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में *माननीय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल* द्वारा *थाना लालकुआं क्षेत्र के गुंडा कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह* निवासी जयपुर बीसा हल्दुचौड़ लालकुआं नैनीताल को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए।
उक्त आदेश के क्रम में *प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं* के नेतृत्व में *उप निरीक्षक शंकर नयाल प्रभारी चौकी हल्दुचौड़* द्वारा दिनांक 24.02.2026 को *गुंडा कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह* निवासी जयपुर बीसा हल्दुचौड़ थाना लालकुआं *जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल की सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। इस अवधि के दौरान बिना किसी आधिकारिक आदेश के जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई।*

*आपराधिक इतिहास*

अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली लालकुआं में 06 अभियोग दर्ज है।

1- FIR N0- 132/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।
2- FIR N0-227/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
3- FIR N0-364/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।
4- FIR N0-171/2022 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
5- FIR N0-16/2022 अन्तर्गत धारा 110जी, सी.आर.पी.सी.
6- FIR N0-197/2023 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।

 


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