लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश।

Spread the love

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के बेल आर्डर को सही करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट गई आईपीसी की धारा 302 व 120 बी की धाराओं को जोड़ा जाए।
आपको बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि, जेल से रिहाई में अभी वक्त लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी दी थी जिस पर आज हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बेल आर्डर में छूटी धाराओं जोड़ा जाए.


Spread the love
और पढ़े  पकड़ा गया नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड, UP STF ने तिरुचापल्ली स्टेशन से पकड़ा, लगातार ठिकाने बदल रहा था आदित्य
  • Related Posts

    BJP विधायक राजबाला के पति ने मजदूरों और ठेकेदार को पीटा,मजदूरी भी नहीं दी, दर्ज किया केस

    Spread the love

    Spread the loveमिलक-शाहबाद सीट से भाजपा विधायक राजबाला के पति दिलीप सिंह लोधी पर मजदूरों-ठेकेदार से मारपीट और एक लाख रुपये मजदूरी न देने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस…


    Spread the love

    2026 UP Board 10th 12th Result-: UP बोर्ड कल शाम 4 बजे घोषित करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? जानें…

    Spread the love

    Spread the loveउत्तरप्रदेश बोर्ड 2026 के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड 23 अप्रैल शाम करीब 4 बजे दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट घोषित करेगा। इस वर्ष यूपी…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *