बड़ी खबर – बड़ा फैसला : अब नहीं मिलेगा इस उम्र के लोगों को सिम कार्ड, नियमों में हुआ बदलाव ।

Spread the love

दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा है कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि होगी। आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से…

CAF फॉर्म भरने के बाद ही जारी हों सिम कार्ड
नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म  (CAF) भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता। 

एक व्यक्ति के नाम पर कितने सिम कार्ड?
यह एक बेहद ही आम सवाल है जिसे हर बार पूछा जाता है लेकिन सटीक जवाब नहीं मिलता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 18 सिम कार्ड खरीद सकता है। इनमें से 9 का इस्तेमाल मोबाइल कॉल्स के लिए और अन्य 9  का इस्तेमाल मशीन-टू-मशीन (M2M) कम्युनिकेशन के लिए होगा।


Spread the love
और पढ़े  राजा मर्डर केस: मेरी बेटी को फंसा रही पुलिस, सच सामने आएगा - सोनम के पिता 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!