क्रूज ड्रग केस : आर्यन को 14 दिन की जेल, कोई दलील काम नहीं आई, नहीं मिली जमानत ।

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क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। आर्यन समेत आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी लेकिन अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी। आर्यन समेत बाकी आरोपियों को आज की रात एनसीबी दफ्तर में ही बितानी पड़ेगी।

कोर्ट में दोनों पक्षों में खूब जिरह हुई। ASG अनिल सिंह ने अदालत से कहा- हम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें सभी के रिमांड की जरूरत है। हमारे पास आर्यन की चैट मौजूद है। इसपर सतीश मानशिंदे ने हंसते हुए कहा- आपने चैट कब डाउनलोड की? जांच के लिए आर्यन को हॉस्टेज बनाकर रखना जरूरी नहीं है।

कुल 16 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी
आर्यन खान समेत 7 लोगों की 11 अक्तूबर तक हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। NCB ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अदालत में आर्यन के वकील सतीश मानशिदें ने दलील दी, अधिकारियों ने आर्यन से विदेश में रहने से जुड़े सवाल ही पूछे हैं।रिमांड के लिए सिर्फ आमना-सामना करवाने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। दरअसल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था- आर्यन खान की गवाही के आधार पर ही एनसीबी ने अचित कुमार को गिरफ्तार किया। ऐसे में इन दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। हम मुख्य केस की जांच कर रहे हैं। इस जांच में रिकवरी महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी महत्वपूर्ण है।
वकील मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को क्रूज पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वह एक दोस्त के साथ वहीं गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे में क्रूज पर क्या हो रहा है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। इसपर अनिल सिंह ने कहा, एक व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा काम ऐसे गिरोह को हमेशा के लिए रोकना है।
इससे पहले चार अक्तूबर को एनसीबी ने कोर्ट में बताया गया था कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और कई चैट्स बताते हैं कि उसका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वहीं मानशिंदे ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस कैसे बन सकता है जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकता है उसे वहां जाकर ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है।एनसीबी ने इससे पहले गोवा जा रहे क्रूज जहाज से शनिवार को आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।

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