हल्द्वानी। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुुलिस ने जेल के मुख्य बंदीरक्षक सहित चार जेलकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि बंदीरक्षकों की पिटाई से विचाराधीन बंदी प्रवेश की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी
ऊधमसिंह नगर जिले के कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी भारती के पति प्रवेश को पुलिस ने तीन मार्च को गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल में दाखिल किया था। छह मार्च को कुंडेश्वरी पुलिस ने प्रवेश को सूचना दी कि उसके पति प्रवेश की बीमारी से मौत हो गई है। 13 मार्च को जेल से छूटने वाले बंदी राहुल श्रीवास्तव ने भारती को बताया कि बंदीरक्षकों ने प्रवेश की पिटाई की थी। इसी कारण प्रवेश की मौत हो गई। भारती ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से लेकर मानवाधिकार को शिकायत भेजी। उसने आरोप लगाया कि पति के मौत के जिम्मेदार मुख्य बंदीरक्षक देवेंद्र यादव, बंदीरक्षक कृति नैनवाल, देवेंद्र रावत और हरीश रावत हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मंगलवार को सीजेएम ने चारों बंदीरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिया। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुख्य बंदीरक्षक सहित चारों लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
बंदी की मौत के बाद बंदीरक्षकों ने किया था हंगामा
हल्द्वानी। बंदी प्रवेेश की मौत के बाद बंदीरक्षकों ने जेल के सामने प्रदर्शन किया था। आरोप लगाया था कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक और प्रधान बंदीरक्षक की साजिश कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। बंदीरक्षक सामूहिक इस्तीफा देने पर अड़ गए। अंत में आईजी जेल ने प्रधान बंदी रक्षक को हल्द्वानी उपकारागार से हटाकर टिहरी जेल में संबद्ध कर दिया । इसके साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या को हल्द्वानी उपकारागार के अतिरिक्त कार्यभार से अवमुक्त कर जेलर संजीव सिंह ह्यांकी को चार्ज सौंपा था।