राज्य में मंगलवार से एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। राज्य में शहर से लेकर गांवों की दुकानों पर यह कड़ाई से लागू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेंगे, जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ रावत की मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कोविड कर्फ्यू 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जियों व मीट की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी तरह के धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अलबत्ता शादियों में 20 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। संक्रमण बढ़ने पर वैसे लोगों से सरकार की अपील है कि वे शादियों की तिथियां फिलहाल स्थगित कर दें। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाहर से आने वालों को 72 घंटें की पूर्व की आरटीपीसीएर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, वहीं प्रवासियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
लोग इस दौरान जरूरी राशन ले सकें, लिहाजा इन्हें 13 मई से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इसके बाद राशन व सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान पूरी तर से बंद रहेंगी।
सोमवार को राज्यभर में राशन व अन्य जरूरी दुकानें दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। अभी इनका समय दोपहर 12 बजे तक का था। आम लोग जरूरी राशन खरीद सकें, इस वजह से एक घंटे की अवधि को बढ़ाया गया है।
होटल-रेस्टोरेंटों में सिर्फ कीचन सर्विस ही चलेगी। होटल-रेस्टोरेंट को होम डिलीविरी की अनुमति रहेगी। जिन होटलों में बार हैं, वे पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी तरह से राज्य में देशी-विदेशी शराब की दुकानें भी इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी।