उत्तराखंड : प्रदेश में बढ़ा 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू, शराब ( मदिरा ) के शौकीनों के लिए खुशखबरी…. जानिए किस दिन खुलेंगी।।।

उत्तराखंड : प्रदेश में बढ़ा 15 जून तक  कोरोना कर्फ्यू,  शराब ( मदिरा ) के शौकीनों के लिए खुशखबरी…. जानिए किस दिन  खुलेंगी।।।
उत्तराखंड : प्रदेश में बढ़ा 15 जून तक  कोरोना कर्फ्यू,  शराब ( मदिरा ) के शौकीनों के लिए खुशखबरी…. जानिए किस दिन  खुलेंगी।।।
उत्तराखंड : प्रदेश में बढ़ा 15 जून तक  कोरोना कर्फ्यू,  शराब ( मदिरा ) के शौकीनों के लिए खुशखबरी…. जानिए किस दिन  खुलेंगी।।।
उत्तराखंड : प्रदेश में बढ़ा 15 जून तक  कोरोना कर्फ्यू,  शराब ( मदिरा ) के शौकीनों के लिए खुशखबरी…. जानिए किस दिन  खुलेंगी।।।
उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। रविवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। 
सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। 
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में सात दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में कोविड की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे। 
सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
– फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।
– ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
– होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
– राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
– राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
– गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
– देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
– अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
– निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।

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