उत्तराखंड : धामी सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, अब आय प्रमाणपत्र रहेगा 1 साल तक वैध ।

Spread the love

उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ा कर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए बार-बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं रहेगा।
प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वालीं दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत भी आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित हैं।

सरकार की ओर से चलाई गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ समेत अन्य तमाम योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र देना होता है। पटवारी से लेकर तहसील स्तर पर लंबी प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है, लेकिन इसकी वैैधता अवधि छह माह की तय होती है। जिससे दोबारा से प्रमाण पत्र के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

जल्द जारी होगा प्रारूप
अपर सचिव राजस्व डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप जल्द ही अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।उत्तराखंड : धामी सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, अब आय प्रमाणपत्र
रहेगा 1 साल तक वैध ।

और पढ़े  हरिद्वार: पार्किंग में बनी झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला अंदर सो रहा 3 साल का मासूम, भाई हायर सेंटर रेफर

उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ा कर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए बार-बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं रहेगा।
प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वालीं दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत भी आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित हैं।

सरकार की ओर से चलाई गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ समेत अन्य तमाम योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र देना होता है। पटवारी से लेकर तहसील स्तर पर लंबी प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है, लेकिन इसकी वैैधता अवधि छह माह की तय होती है। जिससे दोबारा से प्रमाण पत्र के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

जल्द जारी होगा प्रारूप
अपर सचिव राजस्व डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप जल्द ही अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

और पढ़े  उत्तराखंड: राज्य सरकार का सख्त एक्शन..3 साल में दर्जनों अफसरों पर हुई कार्रवाई, कई को भेजा गया जेल

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!