रूद्रपुर – जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में 26 अप्रैल 2021 से 03 मई,2021 तक दोपहर 12ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक जनपद के समस्त नगर निगम,नगर पालिका,नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
उन्होने बताया कि फल सब्जी की दुकाने, डेरी बेकरी, मीट मछली (बैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केंद्र तथा पशुुचारे की दुकाने प्रातः 07 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक ही खुल सकेगी। इसके अलावा पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24×7 खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन व हवाई जहाज, टेन तथा बस से यत्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
उत्तराखंड : अब इस जिले में भी लगा 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाने कहा.
