अल्मोड़ा : भुवन जोशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज..कोर्ट ने थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के दिए आदेश

Spread the love

नैनीताल। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के चर्चित भुवन जोशी हत्याकांड के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एसएसपी अल्मोड़ा को दन्यां थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा को यह भी आदेश दिया गया है कि वह पूरे मामले की जांच तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी से कराएं। हत्याकांड के आरोपी नर सिंह, दिवान सिंह, महेश पांडे, हरीश पांडे, दया किशन पांडे ने निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी घटना को गंभीर माना। कोर्ट को इस संबंध में सीडी भी दिखाई गई कि किस तरह गांव वालों ने भुवन को मारा था। 28 अप्रैल 2021 को अल्मोड़ा के दन्या सलपड़ गांव में भुवन जोशी की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।


Spread the love
और पढ़े  नैनीताल/रामनगर:- मरीजों के भरोसे चल रहा सरकारी अस्पताल, OPD के अलावा कोई बजट नहीं, दो करोड़ महीने की जरूरत
  • Related Posts

    ऋषिकेश: मस्तराम घाट पर तेज बहाव में बहे 2 लोग, तलाश में जुटी एसडीआरएफ…

    Spread the love

    Spread the love   ऋषिकेश में शुक्रवार को दो लोग गंगा में बह गए। एसडीआरएफ ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार,…


    Spread the love

    हल्द्वानी: उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात, विभिन्न विकास योजनाओं पर की चर्चा

    Spread the love

    Spread the love     मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। साथ ही उनकी कुशलक्षेम जानी। उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने तीन…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!