शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में 13 वर्षीय छात्र के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी शक्ति सिंह की सजा को दो साल से बढ़ाकर सात साल कठोर कारावास कर दिया। साथ ही उस पर लगाए गए जुर्माने को भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला नवंबर 2011 का है। दिल्ली निवासी एक अभिभावक ने शहर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनका 13 वर्षीय बेटा एक निजी बोर्डिंग स्कूल में कक्षा सात का छात्र था। दीपावली की छुट्टियों के बाद जब छात्र स्कूल लौटा तो कर्मचारी शक्ति सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे छात्र स्कूल से भागकर अपने पिता के परिचित के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी।







