उत्तराखंड : कोरोना से मौत होने पर धामी सरकार परिजनों को देगी 50 हजार रुपये का मुआवजा ।

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उत्तराखंड सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है।
सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शीघ्र ही जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। बशर्ते कि मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

तहसील और जिला मुख्यालय पर मिलेगा आवेदन फार्म
देश में कोविड संक्रमण का पहला केस पाए जाने की तिथि से लेकर भविष्य में भी कोरोना से जान गंवानेे वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। मुआवजा के लिए आवेदन फार्म तहसील व जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रहेगा। मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन करने के बाद राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 

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प्रदेश सरकार कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगी। यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। जिलाधिकारियों को इसकी पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 30 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया जाएगा।


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