उत्तराखंड हाईकोर्ट- राज्य में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम, HC ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाई

Spread the love

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी।

डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि कर दी। कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है।

नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- आंदोलनरत दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन खत्म, लिखित आश्वासन का अध्ययन करने के बाद माने
  • Related Posts

    रामनगर- पुलिस-बदमाश मुठभेड़ में 15 मुकदमों का आरोपी चंदन सागर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    Spread the love

    Spread the loveरामनगर में मालधन के 64 नंबर गेट के जंगल में देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम को देखकर जंगल में छिपे…


    Spread the love

    हल्द्वानी- रकसिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक, चालक बाल-बाल बचा, क्षेत्र में दहशत का माहौल

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच दमुवाढूंगा क्षेत्र का रकसिया नाला उफान पर आ गया। शनिवार रात तेज बहाव में एक बाइक सवार नाले में बह…


    Spread the love