उत्तराखंड हाईकोर्ट- अवैध खड़िया खनन प्रकरण: बागेश्वर जिले के कांडा में गांवों में आई दरारों के मामलें में सुनवाई जारी

Spread the love

 

 

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित जिले के कई अन्य गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों के मामले में दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड खड़िया खनन में प्रावधान है कि खनन कार्यों में लगे वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए। उसका जीपीएस सिस्टम रवन्ना पोर्टल के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि उस वाहन का पूरा डेटा रवन्ना पोर्टल से मिल सके।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं। जो धन से संपन्न थे, उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी या अन्य जगहों पर बना दिया है। अब गांवों में निर्धन लोग ही रह रहे हैं। उनकी आय के साधन थे उन पर अब खड़िया खनन के लोगों की नजर टिकी हुई है।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- पिटकुल एमडी पीसी ध्यानी की छुट्टी, जनसुनवाई में पक्ष रखने पहुंचे, HC का आदेश आते ही निकले
  • Related Posts

    होली: रंग और उमंग में डूबा उत्तराखंड, गली-गली उल्लास, होल्यारों ने बढ़ाई रौनक

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड में होली का उत्सव पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही होली का जश्न शुरू हो गया। कहीं…


    Spread the love

    उत्तराखंड चुनाव 2027- BJP अध्यक्ष बोले-अनावश्यक दावेदारी से विवाद की स्थिति पैदा न करें दायित्वधारी

    Spread the love

    Spread the love   उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्वधारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अनावश्यक दावेदारी से विवाद की स्थिति पैदा न करें। पार्टी को…


    Spread the love