उत्तराखंड कैबिनेट निर्णय: 3 साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं किया तो आवंटन होगा निरस्त, संशोधन को मंजूरी

Spread the love

द्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि का तीन साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। लेकिन औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान कार्य के लिए उप पट्टा करने का अधिकार पट्टेदार को होगा।

ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित की गई। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन को बेचने व पट्टे पर देने के अलावा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

लेकिन अब सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन के लिए उप पट्टा करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। भूमि का उपयोग आवंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि में करना अनिवार्य होगा। भूमि का इस्तेमाल न करने पर आवंटन निरस्त किया जाएगा।


Spread the love
और पढ़े  रुड़की- जेईई एडवांस्ड पेपर लीक का फर्जी वीडियो वायरल, FIR दर्ज
  • Related Posts

    देहरादून- नंदादेवी पार्क में दिखे हिमालयन थार, साइबेरियन विजल, काला भालू, 40 ट्रैप कैमरे खोलेंगे नए राज

    Spread the love

    Spread the loveनंदादेवी नेशनल पार्क में जैव विविधता निगरानी के लिए गई टीम अभियान के अंतिम पड़ाव सरसो पताल तक पहुंच गई है। इस दौरान टीम को प्रत्यक्ष तौर पर…


    Spread the love

    रुद्रप्रयाग- नगरासू गुरुद्वारा विवाद: तीसरी मंजिल पर चढ़े दो और निहंग नीचे उतरे, अब अंदर 4 ही मौजूद, भारी पुलिस बल तैनात

    Spread the love

    Spread the loveनगरासू गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर डटे निहंगों में से दो और निहंग नीचे उतर आए हैं। नीचे उतरे दो निहंगों में से एक की पहचान परमवीर सिंह (33 वर्ष), निवासी…


    Spread the love