सुप्रीम कोर्ट- देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्तूबर तक लगाई रोक |

सुप्रीम कोर्ट- देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्तूबर तक लगाई रोक |

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

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