सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया बदल गई है और सीबीआई को भी बदलना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी निजी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनकी सामग्री की जब्ती, जांच और संरक्षण पर जांच एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि निजता के मुद्दे पर दुनियाभर में जांच एजेंसियों के मैनुअल को अपडेट किया जा रहा है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा, दुनिया बदल गई है, सीबीआई को भी बदलना चाहिए। जस्टिस ओका ने कहा, उन्होंने सीबीआई मैनुअल देखा है और इसे अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। सीबीआई मैनुअल जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताता है।
पिछले महीने दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि कानून को लागू करने और अपराधों की जांच से संबंधित मुद्दे पर हर तरफ से सुझाव/आपत्तियां लेना उचित होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का मुद्दा है। हलफनामे में कहा गया था कि जहां तक याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं का संबंध है, उनमें से अधिकांश को सीबीआई मैनुअल 2020 के पालन से दूर किया जा सकता है। साथ ही कहा कि सीबीआई मैनुअल के महत्व को इस कोर्ट की ओर से पहले भी नोटिस किया गया है और उसी के अनुरूप मैनुअल को फिर से तैयार किया गया और 2020 में प्रकाशित किया गया। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट- दुनिया बहुत बदल गई,सीबीआई को भी बदलाव करना चाहिए।
