प्रज्वल रेवन्ना- पूर्व सांसद रेवन्ना को उम्र कैद की सजा, दुष्कर्म के मामले में ठहराए गए थे दोषी

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र्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेक्युलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने सजा का एलान किया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं। मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

 

प्रज्वल रेवन्ना पर क्या हैं आरोप
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा।

पीड़िता की गवाही रही अहम
विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए। मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे।

कब समने आया मामला?
मामले तब प्रकाश में आए, जब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए।

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पिछले साल 31 मई को गिरफ्तार किया गया 
प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल करने में विफल रहे थे। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।


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