नैनीताल हाईकोर्ट: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश,कहा- ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन मामले में  स्पष्ट करें स्थिति

Spread the love

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की हैं।

 

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में सरोवर नगर व कुशालपुर, जिला ऊधमसिंह नगर निवासी जसवंत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खनन कारोबारियों को केवल नदियों और तालाबों में खनन करने की अनुमति दी गई थी जिसमें 12 से 15 फीट की अधिकतम गहराई तय मानकों के तहत निधारित की थी। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए 20 से 25 फीट तक गहरा अवैध खनन कर दिया।

याचिका में कहा कि अब खननकर्ता आवंटित क्षेत्र के अलावा कृषि भूमि में भी खनन कार्य कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों की खेती प्रभावित हो रही है। अवैध खनन से भूजल स्तर भी तेजी से नीचे गिर गया है, जिससे पेयजल संकट और कृषि संकट दोनों उत्पन्न हो रहे हैं।

Spread the love
और पढ़े  बागेश्वर में मुख्यमंत्री: एथलीटों से मिले, सरयू नदी किनारे बैठे, बागनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना
  • Related Posts

    मोबाइल एप एक…खत्म होगी 54 लाख लोगों की दौड़, राशन कार्डधारकों को मिलेगी बड़ी राहत, लॉन्च की तैयारी

    Spread the love

    Spread the loveमोबाइल एप के जरिए प्रदेश के 54 लाख लोगों की राशन डीलर की दुकान तक की दौड़ खत्म हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए एनआईसी देहरादून की…


    Spread the love

    पिथौरागढ़: बेटा भगाकर लाया ज्यादा उम्र की महिला…तो पिता और भाइयों ने छुटकारे के लिए रची ये साजिश

    Spread the love

    Spread the love   पिथौरागढ़ जिले के बेड़ीनाग में महिला के लापता होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे के अनुसार बेटे का अपने से दोगुनी उम्र की…


    Spread the love