नैनीताल हाईकोर्ट ने गरुड़ नदी किनारे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर नगर पंचायत गरुड़ व कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। बागेश्वर जिले के गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर पंचायत की ओर से 22 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण नियम विरुद्ध व शासन की निर्धारित शर्तों के अनुरूप नही किया गया है।
याचिका में पार्किंग निर्माण शासन के सात जून 2024 को जारी आदेश में तय शर्तों के अनुसार किए जाने की मांग की गई है। याची के अनुसार पांच मंजिला भवन निर्माण गरुड़ नदी तट पर किया जाना पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी बागेश्वर, उपजिलाधिकारी गरुड़, तहसीलदार को पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जबकि शासन के आदेशानुसार यह पार्किंग गरुड़ के निकट पाये गांव में गोलू मार्केट स्थित टैक्सी स्टैंड के पास बनाई जा रही है। बिना विधिक अनुमति के गंगा में जेसीबी व पोकलैंड मशीनें उतारी जा रही हैं ।