नैनीताल :अनुपमा गुलाटी हत्याकांड- आखिरकार आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी पति को हाईकोर्ट ने दी 45 दिन अल्पकालिक जमानत ||
उच्च न्यायालय ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे 45 दिन की शॉर्ट टर्म बेल मंजूर की । अभियुक्त राजेश गुलाटी की तरफ से पैरवी कर रही उनकी अधिवक्ता नीलिमा मिश्रा जोशी द्वारा अभियुक्त के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुजारिश कोर्ट से की गई थी। जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी को 45 दिन की शार्ट टर्म बेल प्रदान कर दी।
देहरादून की अदालत ने इस हत्याकांड को जघन्य मानते हुए 01 सितम्बर, 2017 को राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। साथ ही दोषी पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। राजेश गुलाटी की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 2017 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।
ये था मामला:
राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की 17 अक्टूबर 2010 को निर्मम हत्या कर दी थी. उसने शव के टुकड़े कर डीप फ्रीजर में डाल दिए थे. 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो हत्या का खुलासा हुआ. इसके बाद 1 सितंबर 2017 को देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.जिसमें से 70 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने और शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के लिए कहा गया था. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना था. राजेश गुलाटी ने 1999 में अनुपमा से लव मैरिज की थी.