
पौडी-शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के 100 चालान अनिवार्य रुप से करें- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में
जिलाधिकारी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करने वाले विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चालू माह में शराब पीकर वाहन संचालित करने वाले व्यक्तियों के 100 चालान अनिवार्य रुप से करें। कहा कि शराब पीकर वाहन चालाना सबसे अधिक घातक है क्योंकि शराब पीकर चालक के वीजन व निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होने सभी उप-जिलाधिकारियों व पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत ऑटो वर्कशॉप से वाहनों के फिटनेस के आंकड़े प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि वाहनों के फिटनेस का पारदर्शी व सटीक डाटा उपब्लध हो सके।
बैठक में बताया गया कि मह अप्रैल 2023 में जनपद क्षेत्रांतर्गत कुल 07 सड़क दुर्घनाएं हुई है जिसमें से 01 व्यक्ति की मृत्यु व 09 लोग घायल हुए हैं। अप्रैल माह में धुमाकोट, लैन्सडॉन व दुगड्डा क्षेत्रों में 13 किलोमीटर से अधिक क्रेश बेरियर लागये जा चुके हैं। माह जनवरी से अप्रैल तक एम0वी0 एक्ट के तहत कुल 4064 वाहनों के चालान किये गये हैं। जिसमें से पुलिस विभाग के 3182 व परिवहन विभाग द्वारा किये गये 882 चलान शामिल है।