Link Aadhar-PAN: अगर 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया PAN तो उसके बाद देना होगा ज्यादा जुर्माना

Link Aadhar-PAN: अगर 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया PAN तो उसके बाद देना होगा ज्यादा जुर्माना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बयान के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।

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