कंझावला कांड: एक्शन में मंत्रालय- 13 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

कंझावला कांड: एक्शन में मंत्रालय- 13 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कंझावला कांड में सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह निर्देश मिले हैं।दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को वारदात वाली रात यानी 31 दिसंबर को तीन पीसीआर वैन व दो पिकेट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शोकॉज नोटिस देने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वारदात वाली रात तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट में सीनियर पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में भी कमी पाई गई है।

सबूत जुटाने पहुंची राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की टीम

दूसरी तरफ गांधीनगर, गुजरात स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की पांच सदस्यीय टीम ने मामले में साक्ष्य, नमूने एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं। बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के आग्रह पर टीम दिल्ली आई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने मामले में दिल्ली पुलिस को जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं।

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