पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले पति को मिली 9 साल की जेल, 7 साल तक चला केस
छत्तीसगढ़ / रायपुर –
दुर्ग जिले में पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले पति को 9 साल की जेल हुई है. इस मामले में आरोपी के माता-पिता और उसकी बहन को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है. मामले में 7 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद फैसला आया है.
जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर विधानसभा के नेहरू नगर निवासी कारोबारी निमिष अग्रवाल (42) की शादी 2007 में हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही कारोबारी निमिष ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं कारोबारी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करता था. इस बीच पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी 2016 में ससुराल छोड़कर मायके में रहने लग गई.
बच्ची के जन्म के बाद पहुंची कोर्ट
कुछ समय बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दुर्ग जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सबूतों और बयानों के आधार पर आरोपी निमिष अग्रवाल को धारा 377 (अप्राकृतिक सेक्स) का दोषी माना और उसे 9 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई.