वोटर आईडी कार्ड- 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर कितनी सजा और जुर्माने का है प्रावधान? आप भी जरूर जान लें ये नियम

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बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का मामला सामने निकलकर आया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच शुरू करने का फैसला लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दो वोटर आईडी कार्ड को रखना गैर कानूनी है? अगर हां, तो इसको लेकर सजा और जुर्माने के क्या प्रावधान हैं?

वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि एक अहम अधिकार है। चुनाव में वोट डालने के लिए इस दस्तावेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगर एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में दो वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध होने के साथ साथ निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े करता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दो वोटर आईडी कार्ड बनवाता है तो इसकी गिनती चुनावी धोखाधड़ी में की जाती है।

 

मतदान के समय वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में इसकी मान्यता होती है। नियमों में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड अपने पास रख सकता है।

सजा और जुर्माने के क्या हैं प्रावधान?

  • अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है तो पकड़े जाने पर उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
  • एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास मिलता है तो आपको 1 साल की जेल या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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  • इसके अलावा आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।
  • अगर आपके पास गलती से दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो उसे तुरंत कैंसिल कराना जरूरी है।
  • आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करके अपने वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं।

  • चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराने का विकल्प मिल जाएगा।
  • अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो यह भी गैर कानूनी है। एक से अधिक पैन कार्ड होने पर आपको उसे सरेंडर करा देना चाहिए।

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