हल्द्वानी: प्रशासन ने दी चेतावनी:- निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो होगी कार्रवाई, फीस बढ़ाने से पहले खुली बैठक में चर्चा की

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ल्द्वानी शहर के निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा। फीस और प्रवेश शुल्क बढ़ाने से पहले उन्हें पैरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन की खुली बैठक में सहमति लेनी होगी। साथ ही स्कूल की फीस, किताब, प्रवेश शुल्क और मान्यता की जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। ताकि स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला दिलाने से अभिभावकों को पहले से सभी जानकारी मिल सकें।

शिक्षा विभाग की ओर से यूनिवर्सल स्कूल में बृहस्पतिवार को निजी स्कूलों के लिए 17 बिंदुओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें निजी स्कूल प्रबंधकों को मनमानी बंद करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि स्कूलों में अनावश्यक फीस नहीं बढ़ाई जाए। पैरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन की अनुमति के बिना निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे और न ही अन्य शुल्क प्रस्ताव पारित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पीएल टम्टा तीन प्रतिशत से अधिक की फीस बढ़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएं। उन पर किसी प्रकार का मानसिक बोझ न डाला जाए। कॉपी-किताब व ड्रेस के लिए किसी एक दुकान का नाम लिखकर नहीं भेजें। उन पर प्राइवेट पब्लिकेशन की ज्यादा महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव न बनाया जाए।

सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जाए। लगातार निजी स्कूलों की तमाम प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं। फीस और प्रवेश शुल्क हर साल बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। निजी स्कूल इस बात का ध्यान रखें, निर्धारित नियमों के तहत ही कार्य करें। यदि किसी स्कूल की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में एसडीएम परितोष वर्मा समेत शहर के तमाम स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

कक्षा बदलने पर नहीं लें प्रवेश शुल्क
कार्यशाला में कहा गया कि निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत रहती है कि वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश पर भी अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। जबकि प्रवेश के समय एक बार ही प्रवेश शुल्क बनता है। विद्यार्थियों की कक्षा बदलने पर प्रवेश शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए गए।

स्कूल बसों में कैमरे लगाने के निर्देश
एआरटीओ जीतेंद्र सांगवान ने कहा कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएं और यदि कोई विद्यार्थी स्कूल के अलावा अन्य वाहनों से आता है तो सुरक्षा के चलते उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।

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पैन नंबर से दें प्रवेश, बाद में लें टीसी
एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश पर छात्र-छात्राओं की टीसी की अनिवार्यता को भी सरल बना दिया गया है। अब विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में पर्सनल एजुकेशन नंबर से भी प्रवेश दिया जाएगा। बाद में टीसी ले सकते हैं।

आरटीई के पालन पर दिया जोर
बीईओ तारा सिंह ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश। साथ ही सभी स्कूलों को आरटीई में पंजीकरण करने के लिए भी निर्देशित किया।


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