डिजिटल रेप: पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से दूसरी बार किया ‘डिजिटल रेप’,अंकल कहकर बुलाती थी मासूम

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डिजिटल रेप: पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से दूसरी बार किया ‘डिजिटल रेप’,अंकल कहकर बुलाती थी मासूम

रोहतक

रोहतक सिटी थाना क्षेत्र में पांच साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी ने दूसरी बार डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी ने मासूम काे मोबाइल चलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

रोहतक सिटी थाना क्षेत्र निवासी महिला का पति सुबह नौकरी पर चला गया था। महिला भी एक संस्था में काम के लिए चली गई थी। परिजनों के काम पर जाने के बाद पड़ोस के रहने वाले युवक ने पांच साल की मासूम को मोबाइल चलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची रोने लगी और कहा कि वह यह बात पुलिस को बताएगी। इसके बाद आरोपी बच्ची को छोड़कर कमरे से फरार हो गया। पीड़ित बच्ची रोती हुई पड़ोस में रहने वाली महिला के पास पहुंची, और सारी घटना बताई। इस पर महिला ने तत्काल बच्ची की मां को फोन पर घटना की सूचना दी। बच्ची की मां ने सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

दिवाली के दिन भी किया था डिजिटल रेप
पड़ोसी ने वर्ष 2023 में दिवाली के दिन मिठाई खिलाने के नाम पर बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ डिजिटल रेप किया था। बच्ची के रोने के बाद घटना की जानकारी परिजन पुलिस को देते, इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने माफी मंगवाकर मामला रफा-दफा करा दिया था।

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क्या होता है डिजिटल रेप
पुलिस के अनुसार डिजिटल रेप दो शब्दों, ‘डिजिट’ और ‘रेप’ को मिलाकर बना है। इंग्लिश के डिजिट का हिंदी में मतलब अंक होता है, वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट उंगली, अंगूठा, पैर का अंगूठा या उंगली को कहा जाता है। अगर कोई शख्स बच्ची या महिला की बिना सहमति के उसके निजी अंगों को उंगलियों या अंगूठे से छेड़ता है, तो यह डिजिटल रेप कहलाता है।

निर्भया कांड के बाद किया गया संशोधन
जानकारों के मुताबिक, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद देश में डिजिटल रेप के लिए कानून बना है। इसे आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। साल 2013 के बाद दुष्कर्म का मतलब अब केवल यौन उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं है। निर्भया एक्ट का खंड-बी विशेष रूप से कहता है कि महिला या बच्ची से निजी अंग छूने या किसी भी हद तक प्रवेश, किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा निजी अंग को छूता है, तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आता है।

प्रतिक्रिया
मोबाइल और इंटरनेट इस समय लोगों की दुनिया बन गई है। कुछ लोग पोर्न आदि देखते हैं और उनको इसकी लत लग जाती है। मोबाइल में जो देखते हैं उसे असली जीवन में करना चाहते हैं। इसके लिए छोटे बच्चे उनके लिए साॅफ्ट टारगेट होते हैं। इस तरह के लोग मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। उन्हें दवा के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम आदि करना चाहिए और दूसरे कामों में ध्यान बंटाना चाहिए। -डाॅ.विपिन नैन, मनोचिकित्सक, नागरिक अस्पताल, रोहतक।

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