Delhi- ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राहत नहीं, HC ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार

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कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया। वहीं, हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’  के ब्लॉक किए गए ‘एक्स’ अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उनके व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर ब्लॉक किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। दीपके की याचिका पर जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई की।

अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे हैं, ने 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत द्वारा दी गई कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी के विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट की पदवी से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी।

 

16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी, न कि युवाओं के लिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर दुख जताते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नया हैंडल 
21 मई को सीजेपी का मूल एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने नया हैंडल कॉकरोच इज बैक शुरू किया, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यह आंदोलन अपने अनोखे प्रतीकवाद और डिजिटल रणनीति के लिए चर्चा में है। समर्थक कॉकरोच की पहचान को सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखते हैं।

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